Site icon 24 GhanteOnline | News in Hindi | Latest हिंदी न्यूज़

बदल गई लोक अदालत की तारीख, इस दिन खत्म करा सकेंगे ट्रैफिक चालान

बदल गई लोक अदालत की तारीख, इस दिन खत्म करा सकेंगे ट्रैफिक चालान

दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DSLSA) ने राजधानी में होने वाली अगली नेशनल लोक अदालत (Lok Adalat) की तारीख आधिकारिक तौर पर बदल दी है. यह लोक अदालत पहले 13 दिसंबर 2025 को होनी थी, लेकिन अब यह 10 जनवरी 2026 को होगी. यह बदलाव इसलिए किया गया क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने 13 दिसंबर को साधारण कामकाज वाला कोर्ट दिन घोषित कर दिया, जिसके कारण लोक अदालत की तारीख आगे बढ़ानी पड़ी. नई तारीख दिल्ली के सभी जिला अदालत परिसरों और जुड़े हुए कानूनी मंचों पर लागू होगी. इस बदलाव से पक्षकारों, वकीलों और एजेंसियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलेगा.

DSLSA के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिसंबर के दूसरे शनिवार को कोर्ट-सिटिंग डे घोषित किया था, जबकि उसी दिन लोक अदालत होनी थी. इस टकराव से बचने के लिए DSLSA ने लोक अदालत की तारीख बदलकर 10 जनवरी 2026 कर दी, जो खुद भी दूसरा शनिवार है. इससे सभी अदालतें और विवाद निस्तारण से जुड़े विभाग बिना किसी परेशानी के शामिल हो सकेंगे.

लोक अदालत (Lok Adalat) कहाँ होगी?

नई तारीख पर नेशनल लोक अदालत सभी दिल्ली जिला अदालत परिसर तिस हज़ारी, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, साकेत, द्वारका और राउस एवेन्यू में आयोजित होगी. इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स (DRTs), परमानेंट लोक अदालतें, दिल्ली स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन और जिला कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में भी लोक अदालत लगेगी. इतने बड़े स्तर पर आयोजन होने से सिविल कंपाउंडेबल मामले, उपभोक्ता विवाद आदि जैसे कई तरह के मामलों का समाधान आसानी से हो सकेगा.

अपना मामला लोक अदालत (Lok Adalat) में कैसे लगवाएं?

जो लोग चाहते हैं कि उनका मामला जनवरी की लोक अदालत में लगे, उन्हें अपने मामले वाली संबंधित अदालत/फोरम/ट्रिब्यूनल में एक साधारण आवेदन देना होगा. जल्दी आवेदन करना बेहतर माना जाता है ताकि शेड्यूलिंग में दिक्कत न आए. जो प्री-लिटिगेशन (अदालत में दाख़िल होने से पहले) मामले हैं, उनका आवेदन सीधे DSLSA कार्यालय में देना होगा.

टोकन बुकिंग कैसे होगी?

टोकन बुकिंग से लोक अदालत के दिन मामलों का क्रम से निपटारा होता है. आवेदकों को अपने मामले वाली अदालत या ट्रिब्यूनल में जाना होगा. नेशनल लोक अदालत में लिस्टिंग के लिए अनुरोध देना होगा. संबंधित अधिकारी से प्राप्ति रसीद या शेड्यूल की पुष्टि लेनी होगी. कुछ जिला अदालतों में DSLSA के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन टोकन या स्लॉट बुकिंग की सुविधा भी हो सकती है. हमेशा अदालत की हेल्पडेस्क या DSLSA की वेबसाइट से नई जानकारी चेक करते रहें.

मुकदमे वालों को क्या ध्यान रखना चाहिए?

सभी जरूरी कागज और समझौते से जुड़े प्रस्ताव पहले से तैयार रखें. अदालत कर्मियों से आने वाले कॉल/मैसेज का तुरंत जवाब दें. जरूरत हो तो कोर्ट-आधारित लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से मदद लें. अब जब लोक अदालत की तारीख 10 जनवरी 2026 तय हो गई है, तो पक्षकारों के पास अपने दस्तावेज व्यवस्थित करने और समझदारी से समाधान पाने के लिए और समय है. नेशनल लोक अदालत लोगों को जल्दी, कम खर्च में और आपसी सहमति से मामले निपटाने का महत्वपूर्ण मंच देती रहती है.

Exit mobile version