चेन्नई। तमिलनाडु में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दो दिन की छापेमारी के बाद सोमवार को लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन की करीब 457 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत कुर्क (Property Attached) कर लिया।
ईडी ने एक ट्वीट में कहा कि 11 और 12 मई को चेन्नई में आवासीय परिसरों और सैंटियागो मार्टिन और कोयम्बटूर में मैसर्स फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अन्य व्यावसायिक परिसरों में पीएएलए के तहत तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान रुपये की चल/अचल संपत्तियां बरामद हुई हैं। एफडी, म्युचुअल फंड और अचल संपत्ति के दस्तावेजों के रूप में 457 करोड़ (लगभग) को जब्त किया गया।
ईडी ने बाद में, एक बयान में कहा कि उसने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत सैंटियागो मार्टिन और अन्य के खिलाफ दर्ज मामले में कोयम्बटूर और चेन्नई में दो दिनों तक तलाशी अभियान चलाया है। छापे में मैसर्स का पंजीकृत कार्यालय शामिल है। कोयम्बटूर में फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सिक्किम लॉटरी का मास्टर वितरक है, कोयम्बटूर में सैंटियागो मार्टिन का आवासीय परिसर और चेन्नई में आवासीय परिसर के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्यों का व्यावसायिक परिसर भी है।
ईडी ने कहा कि पीएमएलए की गई जांच से, पता चला कि एस. मार्टिन और उनकी सहयोगी कंपनियों और संस्थाओं ने पुरस्कार जीतने वाले टिकटों को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाने के कारण सिक्किम सरकार को 910 करोड़ रुपये तक के नुकसान के साथ एक अप्रैल 2009 से 31 अगस्त 2010 तक की अवधि के लिए गैरकानूनी लाभ कमाया था।
उन्होंने बताया कि तलाशी कार्रवाई के दौरान पीएमएलए-2002 के तहत चल संपत्तियों को जब्त करने के आदेश जारी किए गए। जिसमें 157.7 करोड़ सावधि जमा और म्युचुअल फंड और 299.16 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति (Property Attached) जब्त किए गए दस्तावेज शामिल हैं।
मामले की जांच की जा रही है।