• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

उत्तर प्रदेश में ‘लव जिहाद’ और धर्मांतरण रोकने का कानून आज से लागू

Desk by Desk
28/11/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश
0
Love Jihad

Love Jihad

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

लखनऊ : शनिवार को राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा प्रस्तावित धर्मांतरण संबंधी बिल को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश के मसौदे को राज्यपाल से स्विकृति के लिए बुधवार को राजभवन भेजा गया था। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस अध्यादेश के मसौदे को राज्यपाल के पास भेजा गया था।

रियल स्टेट व्यापारी के घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी, CCTV खंगाल रही है पुलिस

राज्यपाल से मंजूरी मिलते ही यह अध्यादेश के रूप में यूपी में यह कानून लागू हो गया है।

अब इस अध्यादेश को छह माह के भीतर विधानमंडल के दोनों सदनों में पास कराना होगा। बता दें कि योगी सरकार ने झूठ बोलकर, झांसा देकर या छल-प्रपंच कर धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए यह अध्यादेश लाया है। इसके लागू होने के बाद झांसा देकर, झूठ बोलकर या छल-प्रपंच करके धर्म परिवर्तन करने-कराने वालों के साथ सरकार सख्ती से पेश आएगी। अगर सिर्फ शादी के लिए लड़की का धर्म बदला गया तो ऐसी शादी न केवल अमान्य घोषित कर दी जाएगी, बल्कि धर्म परिवर्तन कराने वालों को 10 साल तक जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है।

हिमाचल प्रदेश में मास्क नहीं पहना तो आठ दिन की जेल, पांच हजार तक जुर्माना

राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यह कानून प्रभावी हो गया है और अब ऐसा अपराध गैर जमानती माना जाएगा। अध्यादेश के अनुसार किसी एक धर्म से अन्य धर्म में लड़की का धर्म परिवर्तन सिर्फ एकमात्र प्रयोजन शादी के लिए किया जाता है तो ऐसा विवाह शून्य (अमान्य) की श्रेणी में लाया जा सकेगा।

अध्यादेश के अनुसार एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए संबंधित पक्षों को विहित प्राधिकारी के समक्ष उद्घोषणा करनी होगी कि यह धर्म परिवर्तन पूरी तरह स्वेच्छा से है। संबंधित लोगों को यह बताना होगा कि उन पर कहीं भी, किसी भी तरह का कोई प्रलोभन या दबाव नहीं है

Tags: Latest Lucknow News in HindiLove JihadLove Jihad in UPlove jihad newsLucknow Hindi SamacharLucknow News in Hindiup newsYogi Governmentलव जिहादलव जिहाद कानून
Previous Post

रियल स्टेट व्यापारी के घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी, CCTV खंगाल रही है पुलिस

Next Post

पीएम मोदी ने कैडिला के टीके की समीक्षा की, अब हैदराबाद के लिए रवाना

Desk

Desk

Related Posts

sugarcane
उत्तर प्रदेश

प्रदेश की 21 चीनी मिलों ने शुरू किया गन्ना पेराई कार्य,पेराई सत्र 2025-26 का विधिवत शुभारम्भ

04/11/2025
CM Yogi inspects construction work of Gorakhpur's first six-lane flyover
Main Slider

गोरखपुर में सिक्सलेन फ्लाईओवर निर्माण पर सीएम योगी की नाराजगी, कार्य में तेजी लाने के निर्देश

04/11/2025
CM Vishnudev Sai
Main Slider

टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का नया पावर सेंटर बन रहा है छत्तीसगढ़: मुख्यमंत्री

04/11/2025
CM Dhami
Main Slider

उत्तराखण्ड के नगरों में स्वच्छता और बुनियादी ढाँचे को मिला नया आयाम

04/11/2025
CM Yogi
Main Slider

मुख्तार अंसारी से खाली कराई गई जमीन पर बने ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स की चाबी बांटेंगे सीएम योगी

04/11/2025
Next Post
पीएम मोदी ने कैडिला के टीके की समीक्षा PM Modi reviews Cadila vaccine

पीएम मोदी ने कैडिला के टीके की समीक्षा की, अब हैदराबाद के लिए रवाना

यह भी पढ़ें

narco terror module

सुरक्षाबलों ने किया नार्को टेरर मॉड्यूल का भंडाभोड़, आतंकियों के 12 मददगार गिरफ्तार

19/06/2021
प्रणब मुखर्जी का निधन

संकटमोचक प्रणव मुखर्जी दो बार प्रधानमंत्री बनते-बनते रह गये : कांग्रेस

31/08/2020
लोकसभा और राज्यसभा टीवी का विलय

लोकसभा और राज्यसभा टीवी का हुआ विलय, जानें नए क्या होगा चैनल का नाम?

02/03/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version