लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अध्यादेश 2020 लागू हो गया है। इसी के तहत मुरादाबाद में एक महिला की शिकायत पर 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने दोनों आरोपित युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि बेटी ने मां की शिकायत को सिरे से नकार दिया है।
मुरादाबाद के कांठ तहसील में एक महिला ने दो युवकों पर लव जिहाद के खिलाफ कानून आने के बाद मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर दो भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है।
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बता दें कि बिजनौर निवासी एक महिला ने पुलिस में शिकायत कर कहा कि उसकी बेटी का धर्म परिवर्तन करा कर जबरन शादी की जा रही है। महिला ने बताया कि आरोपित युवक मुरादाबाद के कांठ तहसील का रहने वाला है। महिला की बेटी ने मां के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसकी उम्र 22 साल है। युवती ने यह भी साफ कर दिया कि उसकी शादी 5 महीने पहले राशिद से हो चुकी है। शादी के दौरान धर्म परिवर्तन के लिए उसे मजबूर नहीं किया गया। हालांकि महिला की शिकायत पर पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।
वही आरोपित युवक के परिजनों के मुताबिक उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि शादी पहले हो गई है। शिकायत अब की जा रही है। बता दें कि नवंबर महीने में लव जिहाद के खिलाफ कानून को मंजूरी मिल गई है। इस कानून के बनने के बाद यदि कोई शख्स किसी से जबरन या झूठ बोलकर धर्म परिवर्तन कराता है। तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई का प्रावधान है।