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लखनऊ : भाजपा सांसद के बेटे की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

भाजपा सांसद के बेटे की गिरफ्तारी पर रोक

भाजपा सांसद के बेटे की गिरफ्तारी पर रोक

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में दो मार्च की रात खुद पर गोली चलवाने के मामले में फरार चल रहे मोहनलाल गंज से भाजपा सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को हाईकोर्ट से शुक्रवार को राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आयुष की गिरफ्तारी पर स्टे दे दिया है।

आरोप है कि मड़ियाव के छठा मील इलाके में दो मार्च की रात आयुष ने खुद पर गोली चलवाई थी। इस मामले में मड़ियाव के दरोगा राधेश्याम मौर्या ने आयुष किशोर और उसके साले आदर्श सिंह पर हत्या के प्रयास और साजिश रचने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आदर्श को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि सांसद कौशल किशोर का बेटा फरार चल रहा था। दो दिन पहले सांसद के बेटे आयुष किशोर ने कोर्ट में समर्पण की अर्जी डाली थी।

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शुक्रवार को आयुष के वकील ने हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में स्टे की अर्जी डाली। जिस पर कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दे दिया है। सांसद के बेटे आयुष की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस को 41 सीआरपीसी के प्रावधानों का पालन करने के निर्देश दिए। पुलिस अब बयान दर्ज कराने के लिए आयुष को नोटिस भेजेगी। नोटिस भेजने के बाद भी आयुष के न आने पर गिरफ्तारी का वारंट लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक जल्द आयुष के घर नोटिस भेजा जाएगा।

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