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मद्रास हाई कोर्ट ने पतंजलि पर लगाया 10 लाख का जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला?

मद्रास हाई कोर्ट ने पतंजलि पर लगाया 10 लाख का जुर्माना

मद्रास हाई कोर्ट ने पतंजलि पर लगाया 10 लाख का जुर्माना

 

नई दिल्ली। मद्रास हाई कोर्ट ने बाबा राम देव की पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य मंदिर योग ट्रस्ट के खिलाफ 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। हाई कोर्ट ने यह जुर्माना पतंजलि आयुर्वेद के उस दावे के लिए लगाया गया है, जिसमें कहा गया था कि उनका आयुर्वेदिक सूत्रीकरण कोरोनिल कोरोना वायरस को ठीक कर सकता है। इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस के इलाज को लेकर पेश की गई कोरोनिल दवा के ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी।

ऐसे में प्रतिवादी उन संस्थाओं को यह जुर्माने की राशि दें

जुर्माना लगाने के साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि वे महामारी से डरे हुए लोगों का फायदा उठाते हुए कोरोना के इलाज के नाम पर सर्दी, खांसी और बुखार के लिए इम्यूनिटी बूस्टर बेच कर पैसा कमाने की फिराक में लगे हुए थे। कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि इस आपदा की घड़ी में कई ऐसी संस्था हैं जो लोगों की नि:स्वार्थ भाव से मदद कर रही हैं। ऐसे में प्रतिवादी उन संस्थाओं को यह जुर्माने की राशि दें।

रामदेव ने दावा किया था कि रोजोना कोरोनिल के 10 लाख पैकेट की मांग

रामदेव ने बुधवार को दावा किया था कि पतंजलि आयुर्वेद कोरोनिल की मांग को पूरा करने के लिए जूझ रही है। अभी तक वह फिलहाल रोजाना सिर्फ 1 लाख पैकेट की आपूर्ति कर पा रही है। उन्होंने कहा कि आज रोजोना कोरोनिल के 10 लाख पैकेट की मांग हो रही है, लेकिन हम सिर्फ 1 लाख पैकेट ही दे पा रहे हैं।

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रामदेव ने आगे कहा कि पंतजलि आयुर्वेद ने कोरोनिल की कीमत सिर्फ 500 रुपये रखी है, लेकिन अगर हमने इसकी कीमत 5,000 रुपये रखी होती तो आज हम आसानी से 5 हजार करोड़ रुपये कमा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। जस्टिस सीवी कार्तिकेयन ने चेन्नई की कंपनी अरुद्र इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर 30 जुलाई तक के लिए यह अंतरिम आदेश जारी किया था। अरुद्र इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड ने दावा किया था कि सन 1993 से उसके पास कोरोनिल ट्रेडमार्क है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, साल 1993 में कोरोनिल-213 एसपीएल और कोरोनिल -92 बी का रजिस्ट्रेशन कराया गया था। वह तब से उसका रिन्युअल करा रही है।

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