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पूर्व विधायक सर्वेश सिंह हत्याकांड में माफिया ध्रुव सिंह समेत सात लोगों को उम्रकैद

Life Imprisonment

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आजमगढ़ । जिले की एक अदालत ने पूर्व विधायक सर्वे सिंह उर्फ सीपू सिंह की हत्या के जुर्म में कथित माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह समेत सात लोगों को आजीवन कारावास (life imprisonment) और 5050 हजार रुपये अर्थदंड की सजा मंगलवार को सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक विनय मिश्रा ने बताया कि इस मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों की फाइल को अदालत ने अलग कर दिया है।

उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष की तरफ से पूर्व विधायक सर्वेश सिंह की पत्नी पूर्व विधायक वंदना सिंह, बड़े भाई संतोष सिंह उर्फ टीपू सिंह समेत 12 गवाहोंकी गवाही हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष गिरोहबंद अधिनियम (गैंगस्टर एक्ट) अदालत के न्यायाधीश रमानंद की अदालत ने सात दोषियों ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह, संग्राम सिंह, शिव प्रकाश उर्फ प्रकाश यादव, राजेंद्र यादव, रामप्रवेश, दिनेश सिंह उर्फ रंपत और मृत्युंजय को आजीवन कारावास (life imprisonment) की सजा व प्रत्येक को 50-50 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

मिश्रा ने बताया कि जुलाई 2013 में आजमगढ़ जिले की सगडी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू और भरत राय की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में पुलिस ने 11 लोगों को आरोपी बनाया था। बाद में घटना की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो ने की और दो लोगों को आरोपी बनाया।

इस हत्याकांड में कुल 13 आरोपियों ध्रुव सिंह, संग्राम सिंह, मोहम्मद रिजवान, अरविंद कश्यप, विजय यादव, अभिषेक सिंह भोनू ,शिव प्रकाश उर्फ प्रकाश यादव, राजेंद्र यादव, रामप्रवेश, मृत्युंजय, दिनेश, कन्हैया उर्फ गिरधारी के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया गया। एक आरोपी कन्हैया उर्फ गिरधारी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। दो आरोपियों अभिषेक व अरविंद कश्यप तथा एक नाबालिग आरोपी की पत्रावली पहले ही अलग कर दी गयी थी। कुल नौ आरोपितों को अदालत ने दोषी पाया था।

सजा सुनाये जाने के दिन तक पुलिस दोनों फरार आरोपियों रिजवान और विजय को अदालत में पेश नहीं कर सकी इसलिए इन दोनों की भी पत्रावली अदालत ने अलग कर दी।

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