महंत नरेंद्र गिरि की मृत्यु के ठीक दो महीने बाद सीबीआई ने शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ की कोर्ट में महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार आनंद गिरि, आद्या प्रसाद व उनके बेटे संदीप तिवारी के विरुद्ध चार्जशीट कर दी।
इसके बाद कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट पर संज्ञान लिए जाने का पर्याप्त आधार उपलब्ध है। जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए आरोपितों ने कोई भी तार्किक आपत्ति नहीं की है। चार्जशीट में आनंद गिरि समेत तीनों आरोपियों पर आईपीसी की धारा 306, 120बी के तहत आरोप लगाया गया है।
आरोप पत्र तैयार करने में सीबीआई ने 154 लोगों के बयान को आधार बनाया है। सीबीआई ने अदालत से अनुरोध किया है कि विवेचना के दौरान तीनों आरोपितों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 120बी का प्रथमदृष्टया अपराध बनता है।
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सीबीआई की चार्जशीट पर आरोपितों की ओर से अधिवक्ता हरीकृष्ण सुनील पाण्डेय, विनीत विक्रम सिंह ने विधिक प्रश्न रखकर दलीलें प्रस्तुत की।