• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

मन्दबुद्धि बालिका के साथ बलात्कार के आरोपी को 20 साल की सजा

Writer D by Writer D
12/09/2021
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, ख़ास खबर, मथुरा
0
punishment

punishment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

उत्तर प्रदेश में मथुरा की एक अदालत ने एक मन्दबुद्धि की लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोपी को 20 साल की सजा और दो लाख रूपये से अधिक जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार फ्रेन्डस कालोनी इटावा निवासी चालक राधवेन्द्र तिवारी ने नौ जुलाई 2018 को एक मंद बुद्धि बालिका के साथ कार में बलात्कार किया था जब वह अपनी बहन तथा परिवार के एक अन्य सदस्य के साथ गोवर्धन परिक्रमा पर आयी थी।

11 जुलाई 2018 को पीड़िता ने घटना का खुलासा किया। 14 जुलाई 2018 को इस सिलसिले में महिला थाना मथुरा में धारा 354, 392 एवं 506 आईपीसी के तहत पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई गयी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 376,392 एवं 506 आईपीसी में मुकदमा चला। सजा की अवधि पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने यह दलील दी कि चूंकि अभियुक्त की दो बेटियां हैं जिनका विवाह उसे करना है इसलिए सजा की अवधि कम करने का अनुरोध किया वही सहायक शासकीय अधिवक्ता का कहना था कि अभियुक्त ने चूंकि एक मन्द बुद्धि की पीड़िता के साथ यह घ्रणित कार्य किया है इसलिए उसे अधिक सजा दी जानी चाहिए।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के अनुसार अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पोक्सो ऐक्ट अमर सिंह ने अभियुक्त राघवेन्द्र तिवारी को धारा 376 आईपीसी में 20 साल की सजा और 2 लाख जुर्माना, धारा 392 आईपीसी में दस वर्ष का कारावास और दस हजार जुर्माना तथा धारा 506आईपीसी में सात वर्ष का कारावास एवं दस हजार जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।

Tags: crime newsmathura newsup news
Previous Post

अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार पिता की मौत, बेटा गंभीर

Next Post

नहर में डूबकर छात्र की मौत, मचा कोहराम

Writer D

Writer D

Related Posts

Mangala Gauri
Main Slider

सावन में कब-कब रखा जाएगा मंगला गौरी व्रत, जानें इसका महत्व

19/06/2025
Yogini Ekadashi
Main Slider

योगिनी एकादशी में करें ये उपाय, सभी पापों से मिल जाएगा छुटकारा

19/06/2025
Raksha Bandhan Gifts
Main Slider

किसी को भी तोहफे में न दें ये चीजें, रिश्ते में आ जाएगी दरार

19/06/2025
Pimples
Main Slider

मुहांसों में करें इस लकड़ी का इस्तेमाल, आजमाते ही दिखेगा असर

19/06/2025
YEIDA
उत्तर प्रदेश

YEIDA के 54 प्रस्तावों से ग्रेटर नोएडा और आसपास के क्षेत्रों की तस्वीर बदलेगी

18/06/2025
Next Post
Drowned

नहर में डूबकर छात्र की मौत, मचा कोहराम

यह भी पढ़ें

Hair

घर पर बाल स्ट्रेट करने के असान टिप्स, नहीं पड़ेगा पार्लर जाना

02/02/2022
Rahu-Ketu

राहु-केतु ने जेवण में मची रखी है धमा चौकड़ी, तो इन मंत्रो से पाएं राहत

14/05/2025
murder of lawyer

दिन दहाड़े वकील की हत्या, चैंबर में घुसकर बदमाशों ने गोलियों से किया छलनी

30/08/2023
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version