Site icon 24 GhanteOnline | News in Hindi | Latest हिंदी न्यूज़

मन्दबुद्धि बालिका के साथ बलात्कार के आरोपी को 20 साल की सजा

punishment

punishment

उत्तर प्रदेश में मथुरा की एक अदालत ने एक मन्दबुद्धि की लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोपी को 20 साल की सजा और दो लाख रूपये से अधिक जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार फ्रेन्डस कालोनी इटावा निवासी चालक राधवेन्द्र तिवारी ने नौ जुलाई 2018 को एक मंद बुद्धि बालिका के साथ कार में बलात्कार किया था जब वह अपनी बहन तथा परिवार के एक अन्य सदस्य के साथ गोवर्धन परिक्रमा पर आयी थी।

11 जुलाई 2018 को पीड़िता ने घटना का खुलासा किया। 14 जुलाई 2018 को इस सिलसिले में महिला थाना मथुरा में धारा 354, 392 एवं 506 आईपीसी के तहत पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई गयी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 376,392 एवं 506 आईपीसी में मुकदमा चला। सजा की अवधि पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने यह दलील दी कि चूंकि अभियुक्त की दो बेटियां हैं जिनका विवाह उसे करना है इसलिए सजा की अवधि कम करने का अनुरोध किया वही सहायक शासकीय अधिवक्ता का कहना था कि अभियुक्त ने चूंकि एक मन्द बुद्धि की पीड़िता के साथ यह घ्रणित कार्य किया है इसलिए उसे अधिक सजा दी जानी चाहिए।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के अनुसार अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पोक्सो ऐक्ट अमर सिंह ने अभियुक्त राघवेन्द्र तिवारी को धारा 376 आईपीसी में 20 साल की सजा और 2 लाख जुर्माना, धारा 392 आईपीसी में दस वर्ष का कारावास और दस हजार जुर्माना तथा धारा 506आईपीसी में सात वर्ष का कारावास एवं दस हजार जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।

Exit mobile version