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पाकिस्तान की कोर्ट का दुर्लभ फैसला, पति को सुनाई गई 80 कोड़े मारने की सजा

Writer D by Writer D
09/04/2024
in Main Slider, अंतर्राष्ट्रीय
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Pakistan Independence Day

Pakistan

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कराची। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पूर्व पत्नी पर चरित्रहीन होने का झूठा आरोप लगाने और उससे जन्म लेने वाली बेटी का पिता होने से इनकार करने वाले व्यक्ति को कराची सत्र न्यायालय ने 80 कोड़े (Lashes) मारने की सजा सुनाई है। महिला की वकील सायरा बानो ने कहा कि कई दशक बाद पहली बार ऐसी सजा सुनाई गई है।

जियाउल हक के शासनकाल के बाद पाकिस्तान में ऐसी सजा नहीं सुनाई गई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मलीर शहनाज बोहयो ने आरोपित फरीद कादिर को सजा सुनाई।

यह फैसला कजफ अपराध (हद का प्रवर्तन) अध्यादेश 1979 की धारा सात (एक) के तहत सुनाया गया। इस धारा में कहा गया है ‘जो कोई भी कजफ के लिए उत्तरदायी होगा, उसे 80 कोड़े (Lashes) मारने की सजा दी जाएगी।’

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अपील कोर्ट से दोषी और सजा की पुष्टि के बाद सत्र अदालत कोड़े मारने के लिए समय और स्थान निर्धारित करेगी। सजा भुगतने के लिए निर्धारित समय और स्थान पर उपस्थित होने की सहमति देने के बाद फरीद जमानत पर रह सकता है। उसे एक लाख रुपये पाकिस्तानी का जमानती बांड सौंपने को कहा गया है।

Tags: # world newsinternational Newskarachi sesion courtPakistan News
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