अमरोहा में छह साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पोक्सो एक्ट की अदालत ने सुनाया है। गिरफ्तारी के बाद से आरोपी जेल में बंद था, तमाम प्रयासों के बाद भी उसे जमानत नहीं मिल सकी थी।
यह घटना छह जून 2019 की शाम हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में हुई थी। यहां पर मजदूर का परिवार रहता है। घटना वाले दिन मजदूरी अपनी दवा लेने के लिए गया हुआ था। जबकि उसकी पत्नी मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए गई थी। मजदूर की छह साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाला इंद्रजीत सिंह उसे बहला-फुसला कर अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
घटना के बाद रक्त रंजित बच्ची रोती-बिलखती हुई घर पहुंची तो माता-पिता के होश उड़ गए। परिजनों के पूछने पर बदहवास बच्ची ने सारा घटनाक्रम बता दिया था। बच्ची को लेकर कोतवाली पहुंचे पिता ने आरोपी इंद्रजीत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। तभी से आरोपी जेल में बंद है। तमाम प्रयासों के बाद भी उसे जमानत नहीं मिली थी।
यह मुकदमा अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश विशेष अवधेश कुमार सिंह पोक्सो एक्ट प्रथम की अदालत में विचाराधीन था। गुरुवार को अदालत मामले में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पोक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने जोरदार पैरवी की। उन्होंने आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की। न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपी इंद्रजीत को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।