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मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका, ईडी केस में जमानत याचिका खारिज

Manish Sisodia

Manish Sisodia

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले से जुड़े ईडी केस में मनीष सिसोदिया (Manish Sisiodia) की जमानत याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

इसके साथ ही कोर्ट ने इसी मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार निदेशक विजय नायर, हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली, बिनॉय बाबू, (शराब कंपनी एम/एस पेरनोड रिकार्ड के प्रबंधक) की जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है। जमानत देने से इनकार करने के राउज एवेन्यू कोर्ट के निर्णय को मनीष समेत सभी आरोपित ने चुनौती दी थी।

दिल्ली की आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 9 मार्च को मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को गिरफ्तार किया था।  जिसके बाद से सिसोदिया न्यायिक हिरासत में हैं।

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इससे पहले सीबीआई ने बीती 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को शराब घोटाले में उनकी भूमिका को लेकर 8 घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। हाइकोर्ट ने 30 मई को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

 

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