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मथुरा : पीएफ़आई के चार सदस्यों पर राजद्रोह का केस, 14 दिन की न्यायिक हिरासत

hathras case

पीएफ़आई के चार सदस्यों की न्यायिक हिरासत बढ़ी

उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले की उपजिलाधिकारी (एसडीएम) मांट की अदालत ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) आदि संगठनों के संबंधित चार सदस्यों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आज जेल भेज दिया है।

हाथरस घटना के बाद पांच अक्टूबर देर शाम मांट टोल प्लाजा पर चेकिंग के दौरान वहां जा रहे वाहन सवार पीएफआई एवं अन्य संगठनों से जुडे चार सदस्यों अतीकुर्ररहमान निवासी मुजफ्फरनगर, रामपुर निवासी आलम , मालापुरम केरल निवासी सिद्दीक और बइराइच निवासी मसूद को गिरफ्तार किया गया था।

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तलाशी के दौरान उनके वाहन से आपत्तिजनक पैम्फ्लेट, लैपटॉप आदि बरामद किये थे। इस सिलिसले में मांट थाने में इनके खिलाफ शांति भंग करने आदि की धारा में मामला दर्ज कराया गया था। मजिस्ट्रेट डा0 सुरेश कुमार ने अपने आदेश में जेल भेजने के साथ-साथ अभियुक्तों से कहा कि वे अपनी जमानत के लिए न्यायालय में कागजात के साथ-साथ एक-एक लाख रूपए का मुचलका पेश कर सकते हैं।

यदि मुचलका और अन्य कागजात पहले पेश किये जाएगे तो जमानत पहले भी दी जा सकती है।

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दूसरी ओर पुलिस ने इन चारो अभियुक्तों को पहले तो शांति भंग की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था बाद में इन चारो आरोपियों पर राजद्रोह और आईटी एक्ट के तहत धाराएं लगाई गई थीं, जिसके तहत वे पहले से ही सीजेएम की अदालत द्वारा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए हैं।

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