बरेली। इत्तेहादे मिल्लत कौंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान (Maulana Taukir Raza) के मामले में सोमवार को बरेली के जिला जज कोर्ट में सुनवाई हुई। तौकीर रजा (Maulana Taukir Raza) के पेश न होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है।
कोर्ट ने मौलाना को फरार घोषित करते हुए पुलिस को आगे की कार्रवाई का आदेश दिया है। अगली तारीख आठ अप्रैल तय की गई है। अगर मौलाना पेश नहीं होते हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क हो सकती है।
बरेली में साल 2010 दंगे के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा (Maulana Taukir Raza) की गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाकर हाईकोर्ट ने उन्हें 27 मार्च तक ट्रायल कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। इसके बावजूद वह कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। पेशी से एक दिन पहले ही वह दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हो गए।
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रजा ने बीमारी का हवाला देकर अपने अधिवक्ता के जरिए अदालत में अर्जी लगवाई थी, जिसे कोर्ट ने लेने से इन्कार कर दिया। सोमवार को कोर्ट ने मौलाना के पेश नहीं होने पर नाराजगी जताई। पुलिस को अग्रिम कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।