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कोरोना कर्फ्यू के दौरान दफ्तरों में अधिकतम 50 फीसदी कर्मचारियों की इजाजत

corona curfew

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उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने की कवायद में छह मई की सुबह सात बजे तक बढ़ाये गये कोरोना कर्फ्यू के दौरान सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारियों से काम चलाने के निर्देश दिये गये है जबकि शेष 50 फीसदी को शिफ्ट में बुलाने को कहा गया है।

अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने जारी शासनादेश में कहा है कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान राज्य परिवहन निगम की बसों का आवागमन राज्य की सीमा में होगा। बसों में सोशल डिस्टेसिंग और मास्क अनिवार्य रहेगा। कर्फ्यू के दौरान किराना, मेडिकल स्टोर्स, सब्जी, फल की दुकानो का छोड़कर अन्य प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इस अवधि में वर्क फ्राम होम संस्कृति को प्रोत्साहित करने को कहा गया है।

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उन्होने सलाह दी कि 60 से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलायें और दस साल से कम उम्र के बच्चे बाहर न निकलें वहीं लोगबाग अनावश्यक बाहर न घूमें ताकि संक्रमण को काबू करने में मदद मिल सके।

गौरतलब है कि सरकार ने पहले शुक्रवार शाम आठ बजे से मंगलवार सुबह सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू की घोषणा की थी मगर आज टीम -9 की बैठक में कोरोना की समीक्षा करने के बाद इस अवधि को गुरूवार सुबह सात बजे तक के लिये बढाया गया है।

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मंगलवार यानी चार मई से ग्रामीणों क्षेत्रों में वृहद टेस्टिंग अभियान छेड़ा जायेगा। इस दौरान सैनीटाइजेशन का काम भी जोर शोर से किया जायेगा।

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