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सुशांत मामले में रिपोर्टिंग के वक़्त संयम बरते मीडिया, जांच में बाधा न बने : हाईकोर्ट

सुशांत केस

सुशांत केस

मुंबई। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मीडिया को सुशांत सिंह राजपूत मामले की कवरेज में संयम बरतने के आदेश दिये और कहा कि ऐसी किसी तरह की रिपोर्टिंग न की जाये जिससे केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) की जांच में बाधा उत्पन्न हो।

न्यायमूर्ति ए ए सईद और न्यायमूर्ति एस पी तावडे की पीठ ने कहा, “ हम मीडिया से अपेक्षा करते हैं कि वह सुशांत सिंह राजपूत मामले से संबंधित रिपोर्टिंग में संयम बरते। ऐसी कोई रिपोर्टिंग न करे , जिससे मामले की जांच बाधित हो।”

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उच्च न्यायालय का यह आदेश महाराष्ट्र पुलिस में शीर्ष पदों पर रहे भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के आठ अधिकारियों की ओर से प्रस्तुत जनहित याचिका के परिप्रेक्ष्य में आया है। इन अधिकारियों ने अपनी याचिका में बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में मुंबई पुलिस के खिलाफ ‘अनुचित, दुर्भावनापूर्ण और गलत मीडिया अभियान’ पर रोक लगाने की मांग की है।

मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 सितम्बर की तिथि मुकर्रर की गयी है।

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