प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर मतगणना के दिन मेडिकल हेल्थ डेस्क खोले जाएंगे, जिन पर आवश्यक दवाईयों के साथ डॉक्टर भी उपलब्ध रहेंगे। जिस व्यक्ति को कोविड-19 के लक्षण जैसे बुखार, जुकाम आदि होने पर उसे मतगणना स्थल पर प्रवेश की अनुमति कतई नहीं दी जाएगी।
मतगणना हाल या कक्ष या परिसर में प्रवेश के समय सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग अवश्य कराई जाये। सैनिटाइजर, साबुन और पानी की पर्याप्त व्यवस्था करायी जाये ताकि सभी व्यक्तियों को अपना हाथ सैनिटाइज कर ही मतगणना हाल मे प्रवेश की अनुमति दी जाऐ।
अगर कोई भी व्यक्ति निर्देशों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा-188 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा-51 से 60 के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही कराई जाए।
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यह निर्देश गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त मनोज कुमार ने समस्त जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतगणना के लिए कोविड-19 के लिए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए दिए हैं।
उन्होंने कहा कि हर-हालत में विजय जुलूस प्रतिबन्धित रहेगा। कोई भी उम्मीदवार या समर्थक को विजय जुलूस की कतई अनुमति नहीं दी जाएगी। यह भी निर्देश दिए हैं कि मतगणना प्रक्रिया के दौरान मतगणना केन्द्र के बाहर किसी हालत में भीड़ को एकत्र न होने दिया जाए। उन्होेंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगाकर ही परस्पर सामाजिक दूरी बनाते हुए मतगणना केन्द्र में प्रवेश कराया जाए।
आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि उम्मीदवारों व अभिकर्ताओं को मतगणना प्रारम्भ होने के 48 घण्टे पहले आरटीपीसीआर, रैपिड एन्टीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट और कोविड-19 वैक्सिनेशन फोर्स पूर्ण किए जाने की रिपोर्ट दिखाए जाने के उपरान्त ही मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाऐगी। मतगणना के दिन पल्स ऑक्सीमीटर से या थर्मामीटर से टेस्ट करने के उपरान्त ही स्वस्थ पाए जाने पर मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाए।
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आयोग ने दिए गए निर्देशों में कहा है कि मतगणना अभिकर्ताओं की सूची निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा मतगणना के दिन से 48 घण्टे पूर्व निर्वाचन अधिकारी को अवश्य उपलब्ध करानी होगी। मतगणना कक्ष या हाल में सामाजिक दूरी, उपयुक्त वेन्टीलेशन, खिड़कियों एवं एक्जास्ट पंखों का प्रबन्ध राज्य आपदा प्रबन्ध के प्रोटोकाल के अनुसार अवश्य कराया जाए।
मतगणना केन्द्रों को मतगणना प्रारम्भ होने से पूर्व मतगणना के दौरान पाली परिवर्तन के समय एवं मतगणना समाप्ति पर भी विसंक्रमित (जीवाणु रहित) कराने के निर्देश दिए हैं। मतपेटिकाओं एवं स्टील ट्रंक को भी सेनेटराइज किया जाये।
आगे कहा कि, मतगणना में तैनात प्रेक्षकों को भी निर्देश हैं कि तैनात प्रेक्षकों को यह रिपोर्ट आयोग को देनी होगी कि आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन मतगणना के दौरान कड़ाई से किया जाये। यह भी सुनिश्चित करा लिया गया है कि प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर मतगणना कार्मिकों व मतगणना एजेन्टों को बगैर मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाये। प्रत्येक मतगणना केन्द्र को पाली परिवर्तन के साथ सेनेटाइज करा लिया गया है।