चंडीगढ़। पंचकूला की महिला कोच से छेड़छाड़ मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा के मंत्री सरदार संदीप सिंह (Sandeep Singh) के खिलाफ चालान पेश कर दिया है। शुक्रवार को चंडीगढ़ पुलिस ने मंत्री सरदार संदीप सिंह के खिलाफ छेड़छाड़ के आरोपों के चलते चंडीगढ़ की अदालत में यह चालान पेश किया।सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक। चंडीगढ़ पुलिस ने इस चालान में शिकायतकर्ता महिला कोच और संदीप सिंह के बीच सोशल मीडिया पर हुई चैट को भी अहम रूप से शामिल किया है।
महिला कोच के वकील दीपांशु बंसल ने चालान को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने मामले में दुष्कर्म के प्रयास को लेकर IPC की धारा 376 और 511 नहीं जोड़ी है। इन धाराओं को जोड़ने के लिए वो अदालत में आरोप तय करने की कार्रवाई के दौरान जिरह करेंगे।महिला कोच के साथ छेड़छाड़ मामले में आरोपी हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह (Sandeep Singh) की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
बढ़ेंगी संदीप सिंह (Sandeep Singh) की मुश्किलें
चंडीगढ़ पुलिस द्वारा मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ चालान पेश किए जाने के बाद अब मामले में अदालत सुनवाई करेगी। एक बार आरोप तय होने के बाद इस मामले में संदीप सिंह के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू होगा। संदीप सिंह हरियाण के पेहोवा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं।
कोच ने दर्ज कराया था केस
बता दें कि पिछले साल 26 दिसंबर को जूनियर महिला कोच ने तत्कालीन खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह पर छेड़खानी का आरोप लगाया था। तीन दिन बाद ही उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस से इस मामले की शिकायत की थी। वहीं, 31 दिसंबर को पुलिस ने मंत्री के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद खेल मंत्री संदीप सिंह से खेल विभाग ले लिया गया था। केस दर्ज होने के सात महीने बाद भी चंडीगढ़ पुलिस इस मामले में चार्जशीट दायर नहीं कर पाई है।
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आपको बता दें कि संदीप सिंह के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस करने वाली जूनियर महिला कोच को सस्पेंड कर चुकी है।महिला कोच का दावा है कि अधिकारी उन पर लगातार इस बात के लिए दबाव बना रहे थे कि वह मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का नाम ना घसीटे।