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नाबालिग से गैंगरेप मामले में दोषियों को 20-20 साल की सश्रम कारावास की सजा

accused of raping

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उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के स्थानीय अदालत ने करीब चार साल पहले एक गांव में एक किशोरी के साथ बलात्कार के मामले में दो व्यक्तियों को 20- 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

पोस्को अदालत की विशेष न्यायाधीश निधि ने बुधवार को पन्नालाल और ध्रुव नाम के दो व्यक्तियों को बीस-बीस साल की सजा और बीस-बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि का 75 फीसदी हिस्सा पीड़िता को दिया जाएगा।

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अभियोजन पक्ष के वकील पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि एक गांव में 13 साल की किशोरी के साथ सात मई 2016 को पन्नालाल और ध्रुव ने सामूहिक बलात्कार किया था। उन्होंने बताया कि यह घटना उस समय हुई थी जब किशोरी शौच के लिए खेत में गयी थी।

किशोरी ने घर लौटने के बाद घटना की जानकारी अपनी मां को दी जिन्होंने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था।

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