उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर की एक अदालत ने आठ साल की बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को उम्रकैद की सजा से दंडित किया और 60 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है।
जुर्माने की धन राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार पडरी इलाके के मुकेश बिंद ने 19 मई 2017 को गांव की आठ साल की बच्ची के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म किया था।
बालिका अपने घर में उस समय अकेली थी। बालिका की मां की तहरीर पर मुकेश के खिलाफ पास्को एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह गवाह प्रस्तुत किए गये।
विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट /अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने गवाहों के बयान और सबूत के आधार पर आरोप सिध्द पाया। न्यायाधीश ने सफाई पक्ष की दलील को खारिज कर दिया। न्यायालय ने बुधवार को खुली अदालत में अभियुक्त को उम्रकैद की सजा दी।
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न्यायाधीश ने अपने निर्णय में लिखा है कि अभियुक्त का कृत्य किसी तरह क्षमा योग्य नहीं है। साठ हजार रुपये के अर्थ दंडित को बालिका को प्रतिकर के रूप में अदा करने के आदेश दिए हैं। अभियुक्त जेल में है। न्यायालय ने उसे अपील करने के लिए तीन माह का समय दिया है।