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मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे की 14 दिन बढ़ी कस्टडी रिमांड

Abbas Ansari

Abbas Ansari

प्रयागराज। जिला न्यायाधीश संतोष राय ने मनी लांड्रिंग के मामले में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के पुत्र विधायक अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कस्टडी रिमांड में रखने की अवधि तीसरी बार 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया है।

जिला न्यायाधीश ने कहा कि आरोपित को एक दिसंबर  तक पूछताछ के लिए ईडी की कस्टडी में सौंपा जाता है। इसके पहले जिला अदालत ने पांच नवंबर और 12 नवंबर को एक-एक हफ्ते तक ईडी की हिरासत में रखने का आदेश दिया था। शनिवार को यह अवधि समाप्त हो रही थी। ईडी ने एक दिन पहले ही अर्जी दाखिल कर 14 दिन के लिए कस्टडी रिमांड बढ़ाए जाने की मांग की।

ईडी ने अपनी अर्जी में अभी और पूछताछ किए जाने की जरूरत बताई। इसे स्वीकार करते हुए अदालत ने कस्टडी रिमांड की अवधि को बढ़ाकर एक दिसंबर तक कर दिया है। ईडी की ओर से अधिवक्ता ओम प्रकाश मिश्रा ने पक्ष रखा। सरकारी अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि की ओर से इसका विरोध नहीं किया गया।

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हालांकि, अब्बास अंसारी के अधिवक्ता ने विरोध किया। कहा कि मामला आर्थिक अपराध शाखा से संबंधित है। आरोप साबित होते हैं तो सात वर्ष से अधिक सजा नहीं होगी।

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