पूर्व कैबिनेट मंत्री अमनमणि त्रिपाठी और गोरखपुर की नौतनवा सीट से निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी को लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। इसके साथ ही गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है।
कारोबारी ऋषि पांडे को अगवा कर धमकाने के मामले में कोर्ट में आज सुनवाई थी। लेकिन वह पेशी में नहीं आए। जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला लिया।
यह था मामला
6 अगस्त, 2014 को गोरखपुर के ठेकेदार ऋषि कुमार पांडेय ने गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी कि अमनमणि ने अपने साथियों के साथ उसे गाड़ी से अगवा कर लिया था। उसके बाद रास्ते में पिटाई की और रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में पुलिस ने 28 जुलाई, 2017 को अमनमणि व अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट लगाई थी।
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गौरतलब है कि पिछले महीने भी इस मामले की सुनवाई हुई थी। जिसमें अमनमणि हाजिर नहीं हुए थे। उनकी तरफ से हाजिरी माफी की अर्जी दी गई थी। जिसमें अमनमणि ने खुद को बीमार बताया था।
लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया कि वे दिल्ली के किस अस्पताल में भर्ती है और उन्हें क्या बीमारी है। जिसके बाद इस मामले की सुनवाई के लिए 11 फरवरी की तारीख दी गई थी।