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राजा भैया को बड़ा झटका, MLC प्रत्याशी अक्षय प्रताप को सात साल की जेल

प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में फर्जी पते से शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने एमएलसी प्रत्याशी अक्षय प्रताप सिंह (Akshay Pratap) को सात साल की कैद और दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश बलराम दास जायसवाल ने 15 मार्च को अक्षय प्रताप सिंह को मामले में दोषी करार दिया था और मंगलवार को पुलिस की हिरासत में जेल भेज दिया था। आज यानी बुधवार को सजा सुनाने के बाद पुलिस अभिरक्षा में उन्हें पुनः जेल भेज दिया गया।

फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में दोषी पूर्व एमएलसी को जेल भेजने का आदेश

अक्षय प्रताप सिंह ने 1997 में नगर के फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस बनवाकर असलहा खरीदा था ,तत्कालीन नगर कोतवाल डी पी शुक्ला ने अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी थी।

निवर्तमान एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह ने प्रतापगढ़ से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से विधान परिषद सदस्य के लिये पर्चा भरा है। अक्षय प्रताप सिंह जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कुन्डा क्षेत्र के विधायक रघुराज प्रताप सिंह के करीबी है।

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