नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद बुधवार को केंद्र सरकार ने अब जिला पंचायत चुनाव कराने की अनुमति दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट की आज हुई बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई है ।
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केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद अब सभी कानून लागू हो गए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का कानून लागू हो चुका है और आज केंद्रीय कैबिनेट ने भी चुनाव कराने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।
#कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 को लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत वहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था स्थापित हो पाएगी। इस फैसले से देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू-कश्मीर में भी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के तीनों स्तरों को स्थापित करने में मदद मिलेगी। pic.twitter.com/ejNZwaECul
— Prakash Javadekar (Modi Ka Parivar) (@PrakashJavdekar) October 21, 2020
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 को लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत वहां पर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था स्थापित हो पाएगी। इस फैसले से देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू-कश्मीर में भी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के तीनों स्तरों को स्थापित करने में मदद मिलेगी।
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उन्होंने कहा ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर चुनाव होगा। अब जम्मू-कश्मीर में भी त्रिस्तरीय पंचायत होगी। इसके लिए उन्हें आर्थिक सत्ता भी मिलेगी। अभी चुनाव की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी और लोग मताधिकार से अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जो वादा किया था, वह पूरा हो गया।