नई दिल्ली| मोदी सरकार का लक्ष्य है कि इस साल दिसंबर तक सभी चार श्रम कानूनों को एक बार में लागू कर दिया जाए और श्रम क्षेत्र के सुधारों की अंतिम सीमा को पूरा कर लिया जाए। यह बातें केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कही।
संसद ने मानसून सत्रा में तीन श्रम संहिता विधेयक पारित किया। इनमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन बिल- 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल- 2020 और सोशल सिक्योरिटी बिल- 2020 शामिल हैं। वहीं वेज कोड बिल, 2019 पिछले साल संसद द्वारा पारित किया गया था।
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श्रम मंत्रालय ने पिछले साल वेज कोड बिल पर मसौदा नियमों को परिचालित किया था, लेकिन इसे अंतिम रूप दिया गया और इसे लागू किया गया। मंत्रालय सभी चार श्रम कानूनों और नियमों को एक ही बार में लागू करना चाहता था क्योंकि ये सभी एक-दूसरे से लिंक हैं। पीटीआई से बात करते हु, श्रम मंत्री गंगवार ने कहा, “सरकार इस साल दिसंबर तक सभी चार श्रम कानूनों को लागू करके श्रम सुधारों को पूरा करने के लिए सभी प्रयास कर रही है।”
श्रम मंत्रालय इन तीनों संहिताओं तथा वेतन संहिता नियमों को इस साल दिसंबर तक अंतिम रूप देने और लागू करने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद चारों संहिताएं कानून बन जाएंगी। इससे देश में श्रम क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने वाले श्रम सुधार पूरे हो जाएंगे। सरकार व्यापक श्रम सुधारों के जरिये भारत को विश्वबैंक की कारोबार सुगमता रैंकिंग में शीर्ष 10 देशों में लाना चाहती है।