नई दिल्ली. प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत, केंद्र देश भर के किसानों को हर साल तीन समान किस्तों में 6,000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं. हालांकि, इस योजना का लाभ लेने वालों के लिए कुछ मानकों को पूरा करना जरूरी होता है, जैसे वह इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए.
मंगलवार को संसद को दिए जवाब में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पीएम-किसान योजना के तहत पैसा पाने वाले 42.16 लाख अपात्र किसानों से 2,992 करोड़ रुपये वसूल किए जा रहे हैं.
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पीएम-किसान का पैसा पाने वाले ऐसे अपात्र किसानों की अधिकतम संख्या असम में थी. असम में 8.35 लाख अपात्र किसानों ने इसका फायदा लिया है. उसके बाद तमिलनाडु में 7.22 लाख किसानों ने, पंजाब में 5.62 लाख किसानों ने, महाराष्ट्र में 4.45 लाख किसानों ने, उत्तर प्रदेश में 2.65 लाख किसानों ने और गुजरात में 2.36 लाख किसानों ने फायदा लिया है.
बता दें सरकार असम से 554 करोड़ रुपये, पंजाब से 437 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र से 358 करोड़ रुपये, तमिलनाडु से 340 करोड़ रुपये, यूपी से 258 करोड़ रुपये और गुजरात से 220 करोड़ रुपये की वसूली की जानी है.
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सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि इस योजना का फायदा वास्तविक किसानों को मिलना चाहिए. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना के अपात्र किसानों को पैसे की वसूली करने के लिए नोटिस भी भेजा है.