• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

ऑल्ट न्यूज फैक्ट चेकर को बेल देते हुए SC ने कहा- हम ज़ुबैर को ट्वीट करने से नहीं रोक सकते

Writer D by Writer D
20/07/2022
in राष्ट्रीय, नई दिल्ली
0
Mohammad Zubair

Mohammad Zubair

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। ऑल्ट न्यूज फैक्ट चेकर वेबसाइट के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत प्रदान की है। सर्वोच्च अदालत ने यूपी में दर्ज सभी एफआईआर को दिल्ली पुलिस के पास ट्रांसफर करते हुए सभी एफआईआर को क्लब कर दिया है।

साथ ही कोर्ट ने जुबैर (Mohammad Zubair)  के खिलाफ दर्ज सभी मामलों में अंतरिम जमानत दे दी है और गिरफ्तारी के आदेश पर भी सवाल उठाए हैं। सर्वोच्च अदालत से जुबैर ने अपने खिलाफ यूपी पुलिस द्वारा दायर सभी एफआईआर खारिज करने की मांग की थी। साथ ही जुबैर ने 2 करोड़ लेकर ट्वीट करने की बात भी कबूली है।

सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर (Mohammad Zubair) को जमानत देते हुए कहा कि गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जुबैर को अंतहीन समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। ज़ुबैर को जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ज़ुबैर को ट्वीट करने से नहीं रोक सकते। महज आशंका के आधार पर उनके अभिव्यक्ति के अधिकार पर रोक नहीं लगा सकते। पर हां यह जरूर है कि वो जाहिर तौर पर अपने ट्वीट के लिए कानूनी तौर पर जवाबदेह होंगे।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने आदेश दिया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज इसी तरह के एक मामले में पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा जुबैर को पहले ही जमानत दे दी गई थी।

UPPSC मेडिकल ऑफिसर भर्ती का जारी हुआ एडमिट कार्ड, यहाँ से करें डाउनलोड

मूल रूप से आरोपों की जड़ उनके द्वारा किए गए ट्वीट हैं। उन्हें दिल्ली पुलिस द्वारा काफी निरंतर जांच के अधीन किया गया है। हमें उसकी स्वतंत्रता से वंचित होने का कारण और भी अधिक बने रहने का कारण नहीं मिलता है। हम जुबैर को यूपी में प्रत्येक प्राथमिकी पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं।

Tags: delhi newsMohammad ZubairSupreme Court
Previous Post

UPPSC मेडिकल ऑफिसर भर्ती का जारी हुआ एडमिट कार्ड, यहाँ से करें डाउनलोड

Next Post

जारी हुए REET 2022 के एडमिट कार्ड, reetbser2022.in से डाउनलोड करें हाल टिकट

Writer D

Writer D

Related Posts

Raghav Chadha
Main Slider

पेश है एक छोटा सा ट्रेलर… राघव चड्ढा ने वीडियो से AAP नेताओं पर बोला हमला

05/04/2026
CM Himanta Sarma
असम

जुबीन गर्ग को जल्द मिलेगा न्याय: मुख्यमंत्री हिमंत सरमा

05/04/2026
CM Dhami
राजनीति

धामी : कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन और ट्रैफिक पर रखें खास फोकस

04/04/2026
CM Dhami met Union Minister Manohar Lal Khattar
Main Slider

कुंभ-2027 की तैयारी तेज: धामी ने केंद्र से मांगे ₹325 करोड़, RRTS-मेट्रो विस्तार का प्रस्ताव

04/04/2026
राजनीति

मुख्यमंत्री धामी ने किया दून बुक फेस्टिवल-2026 का शुभारंभ

04/04/2026
Next Post
REET

जारी हुए REET 2022 के एडमिट कार्ड, reetbser2022.in से डाउनलोड करें हाल टिकट

यह भी पढ़ें

Poisonous Liquor

जहरीली शराब पीने से दो ग्रामीणों की मौत, एक की हालत गंभीर

26/06/2021

फ्रंटलाइन वर्कर अलका पाण्डेय को लगी सबसे पहले एहतियाती डोज

11/01/2022
Cold Cream

ड्राई स्किन पर लगाएं होममेड क्रीम, जानें बनाने का तरीका

21/05/2025
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version