नई दिल्ली। केंद्रीय विद्यालय संगठन (KV) के स्कूलों में अब सांसद, शिक्षा मंत्री, जिला कलेक्टर समेत अन्य कोटे से दाखिले नहीं मिलेंगे। केवी (KV) में अब सिर्फ केंद्र सरकार के एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग, सामान्य वर्ग के आरक्षण नियमों के तहत ही सीट मिलेगी।
सरकार के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, शैक्षणिक सत्र 2022-23 से सांसद, शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्रालय, प्रायोजक एंजेंसियों, अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समितियों और जिला कलेक्टर का कोटा समाप्त कर दिया है।
अब इनमें से किसी भी कोटे के तहत दाखिला सीट नहीं मिलेगी। पिछले दिनों केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केवी स्कूलों के कामकाज की समीक्षा में पाया कि ऐसे कोटे से दाखिलों के कारण छात्र-शिक्षक अनुपात और शिक्षण-अधिगम की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
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इसके अलावा केंद्र सरकार के स्थानांतरित होने वाले कर्मियों के बच्चों को भी सीट नहीं मिल पाती है। शिक्षा मंत्री ने सबसे पहले अपना कोटा समाप्त करने की घोषणा की। उसके बाद संसद में इस कोटे को समाप्त करने की बात रखी। सभी दलों से विचार-विमर्श के बाद उक्त कोटे को समाप्त करने का फैसला लिया गया है।
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वैश्विक महामारी कोरोना के चलते अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों को पीएम केयर चिल्ड्रन योजना के तहत प्रवेश का प्रावधान जारी रहेगा। इसके अलावा कश्मीरी विस्थापित, सैनिक, अर्धसैनिक बलों, खुफिया एजेंसियों, केवी में सेवारत कर्मियों के बच्चों, ललित कला व खेल के क्षेत्र में मेधावी और वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों आदि को विशिष्ट प्रावधानों के तहत प्रवेश मिलेगा। यह दाखिले भी चयन प्रक्रिया के तहत होंगे।