माफिया डान मुख्तार अंसारी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में याचिका दायर कर शहर के डालीबाग स्थित निषक्रांत सम्पत्ति पर निर्माण करने में फर्जीवाड़ा करने के आरोपों की एफआईआर को चुनौती दी है।
मुख्तार ने याचिका में प्राथमिकी के तहत आगे की कार्यवाही पर रोक लगाए जाने की गुजारिश की है। शुक्रवार को सुनवाई के समय सरकारी वकील ने न्यायालय को बताया कि इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह बहस करेंगें, जो शुक्रवार को उपलब्ध नहीं हैं, लिहाजा केस को आगे बढ़ाए जाने का आग्रह किया गया। इस पर अदालत ने अगली सुनवाई 11 फरवरी को नियत की है।
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न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश मुख्तार अंसारी की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। याची के वरिष्ठ अधिवक्ता एचजीएस परिहार के मुताबिक याचिका में राजधानी की हज़रतगंज कोतवाली में उनके खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी को रद्द करने का आग्रह करते हुए याची के खिलाफ प्राथमिकी के तहत आगे की कार्यवाही पर रोक लगाए जाने की गुजारिश की गई है।
इसमें मुख्तार के खिलाफ शहर के डालीबाग इलाके में कथित निषक्रान्त सम्पत्ति पर घर का नक्शा एलडीए से मंजूर कराने में फर्जीवाड़ा करने आदि के आरोप हैं।