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रद्द हो सकती है मुख्तार अंसारी की सदस्यता, विधानसभा अध्यक्ष के पास याचिका दाखिल

मुख्तार अंसारी Mukhtar Ansari case

मुख्तार अंसारी

रंगदारी के मामले में पंजाब के रोपड़ जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के यहां याचिका दाखिल की गई है। यह याचिका वाराणसी के रहने वाले सुधीर सिंह ने अपने एक वकील के माध्यम से दाखिल की। सुधीर सिंह ने कहा है कि बिना अनुमति के विधानसभा सदस्य होने के बाद लापता विधायक की सदस्यता रद्द की जाए।

आर्टिकल 190 (4) के तहत भारतीय संविधान के अनुसार लगातार 60 दिन तक सत्र में अनुपस्थित रहने वाले विधायक की सदस्यता रद्द की जा सकती है। विधानसभा सीट खाली की जा सकती है।

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सुधीर सिंह ने मऊ की सदर सीट को खाली कर चुनाव कराने की मांग की है। 10 सालों से जेल में बंद मुख्तार अंसारी मऊ सीट से चुने जाने के बाद भी संवैधानिक दायित्वों का निर्वाहन नहीं कर पा रहे हैं। सुधीर सिंह ने कहा कि विधानसभा के किसी भी सत्र या संविधानिक चर्चा में नहीं शामिल मुख्तार अंसारी रद्द की जाए।

याचिकाकर्ता सुधीर सिंह के वकील एडवोकेट अशोक पांडेय ने बताया कि, यह संविधान में कानून है। अगर कोई भी विधानसभा सदस्य अगर विधानसभा अध्यक्ष से बिना अनुमति लिए या कारण बताए वह सदन से गायब है तो उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है।

एडवोकेट ने बताया कि, बीते साढ़े तीन साल से मऊ विधायक विधानसभा या विधानसभा सत्र में नहीं शामिल हुए हैं।

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