लखनऊ। बाहुबली मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के बेटे और सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) की गिरफ्तारी के मामले में कोर्ट ने उन्हे राहत दे दी है। पुलिस की अर्जी पर एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) को अदालत में पेश करने की तारीख बढ़ा दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पुलिस अब्बास अंसारी को 10 अगस्त तक गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करे। बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने 25 जुलाई तक अब्बास को कोर्ट के सामने पेश करने के आदेश दिया था।
दरअसल धोखाधड़ी करके एक ही लाइसेंस पर कई हथियार खरीदने के आरोपी अब्बास अंसारी को महानगर पुलिस ने फरार घोषित करने की मांग वाली याचिका कोर्ट में लगाई थी। इस याचिका को लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है।
कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि पत्रावली को देखने से लग रहा है कि अब्बास अंसारी के खिलाफ 14 जुलाई को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। पुलिस वारंट का तामील नहीं कर पाई और रिपोर्ट दाखिल कर दी, कि काफी प्रयास के बावजूद अभियुक्त का पता नहीं चल रहा है। ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 (फरारी की उद्घोषणा) का आदेश जारी किया जाए। कोर्ट ने कहा कि यह कहना सही नहीं है कि अभियुक्त का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। पुलिस को वारंट की तामील कराना चाहिए, फिर कोर्ट में आना चाहिए। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि आरोपी अब्बास अंसारी को अन्य स्थानों पर भी दबिश देकर तलाश किया जाए
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बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने हथियार लाइसेंस मामले में लखनऊ में स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर कोर्ट 2 अगस्त को सुनवाई करेगा। बता दें कि 14 जुलाई को कोर्ट ने अब्बास के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और 25 जुलाई तक कोर्ट के सामने पेश करने का आदेश दिया था। लेकिन 25 जुलाई तक पेश न होने पर कोर्ट ने अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी वारंट को 10 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है।