• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

Mumbai Train Blast: बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, कहा- दोषियों को आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं

Writer D by Writer D
24/07/2025
in क्राइम, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
0
Supreme Court

Supreme Court

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने वर्ष 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में दोषी सभी 12 लोगों को बरी करने के बम्बई उच्च न्यायालय के 21 जुलाई के फैसले पर गुरुवार को रोक लगाते हुए कहा कि फिलहाल उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इस संबंध में आदेश पारित किया। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें कहा गया था कि उच्च न्यायालय के फैसले को अन्य लंबित महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) मामलों में मिसाल नहीं माना जाएगा।

शीर्ष अदालत (Supreme Court) ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली एक विशेष अनुमति याचिका पर संबंधित सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया।पीठ ने इस दलील पर गौर किया और स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय के फैसले को मिसाल नहीं माना जाएगा।

उच्च न्यायालय (Supreme Court) सोमवार 21 जुलाई 2025 को फैसला सुनाया था। उसने विशेष मकोका अदालत के वर्ष 2015 के फैसले को पलटने हुए उसके उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें पांच आरोपियों को मौत की सज़ा और सात को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

मकोका अदालत ने कमाल अंसारी (अब मृत), मोहम्मद फैसल शेख, एहते-शाम सिद्दीकी, नवीद हुसैन खान और आसिफ खान को मौत की सजा सुनाई थी।

अदालत ने तनवीर अहमद इब्राहिम अंसारी, मोहम्मद माजिद शफी, शेख मोहम्मद, मोहम्मद साजिद मरगूब अंसारी, मुजम्मिल अताउर रहमान शेख, सुहैल महमूद शेख और ज़मीर अहमद शेख को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

मुंबई की लोकल ट्रेनों में 11 जुलाई, 2006 को सात बम विस्फोट हुए थे। इस घटना में 189 लोग मारे गए थे और 820 लोग घायल हुए थे।

Tags: delhi newsmumbai train blastSupreme Court
Previous Post

लंदन पहुंचे पीएम मोदी, प्रवासी भारतीयों ने किया भव्य सगत

Next Post

डीएम के ‘‘प्रोजेक्ट उत्कर्ष’’ से आधुनिक बनते जिले के समस्त सरकारी स्कूल

Writer D

Writer D

Related Posts

Rahul Gandhi
राजनीति

सफ़र अमानवीय… कहां हैं 12,000 स्पेशल ट्रेनें? राहुल गांधी ने रेलवे से पूछा सवाल

25/10/2025
The arrest of Mukhtar's 'Dumpy' caused a stir.
उत्तर प्रदेश

पूर्वांचल में सियासी भूचाल, डम्पी की गिरफ्तारी से हड़कंप!

25/10/2025
Anand Bardhan
राजनीति

मुख्य सचिव ने की नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालन हेतु गठित एम्पावर्ड समिति की बैठक

24/10/2025
CM Dhami
राजनीति

बनबसा लैंड पोर्ट परियोजना से खुलेगा व्यापार, रोजगार का द्वार : धामी

24/10/2025
CM Vishnudev Sai
राजनीति

प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ आगमन राज्य के लिए गौरव का अवसर: मुख्यमंत्री

24/10/2025
Next Post
DM Savin Bansal

डीएम के ‘‘प्रोजेक्ट उत्कर्ष’’ से आधुनिक बनते जिले के समस्त सरकारी स्कूल

यह भी पढ़ें

Bribe

3 लाख रुपये रिश्वत लेने पर इंजीनियर को सीबीआई ने पकड़ा

17/09/2022
PM Modi

पीएम मोदी पर टिप्पणी पर मालद्वीव का बड़ा एक्शन, शिउना समेत 3 मंत्रियों को किया निलंबित

07/01/2024
CM Dhami

हिमालय दिवस पर मुख्यमंत्री की घोषणा, हिमालय संरक्षण के लिए गठित की जाएगी विशेष कमेटी

09/09/2024
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version