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हिजाब बैन पर मुनव्वर राणा की बेटी बोलीं- अपने फैसले पर फिर से विचार करें HC

लखनऊ। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को स्कूल कॉलेजों में हिजाब (Hijab) पहनने की इजाजत मांगने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब (hijab) पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है।

शायर मुनव्वर राणा (Munawar Rana) की बेटी सुमैया ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा, कोर्ट (HC)की यह बात सुनकर अजीब लग रहा है कि हिजाब (Hijab) इस्लाम का हिस्सा नहीं है।

सुमैया राणा ने कहा, एक धर्म विशेष को पिछले कुछ दिनों से टारगेट किया जा रहा है। मैं अपने पिता की पंक्तियों के जरिए अपने दर्द को बयां करना चाहूंगी। उन्होंने कहा, ”हमारी बेबसी देखो उन्‍हें हमदर्द कहते हैं, जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। मदीने तक में हमने मुल्‍क की दुआ मांगी, किसी से पूछ ले इसको वतन का दर्द कहते हैं।”

Hijab Controversy:  हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं… कर्नाटक HC ने खारिज की याचिका

फिर से अपने फैसले पर विचार करे कोर्ट- सुमैया

सुमैया राणा ने कहा, कर्नाटक हाईकोर्ट की बात सुनकर बहुत अजीब लगा जब उन्होंने कहा कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। सुमैया ने कुरान की आयत नंबर 33 पढ़कर बताया कि अल्लाह की तरफ से कहा गया है की बेटियां जब घर से निकले तो खुदको ढंक कर निकले, यह कुरान कह रहा है।

इस्लाम में हालांकि किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं है, तालिबानी एक्शन नही लिया जाता। सुमैया ने कहा, मुझे लगता है कि कोर्ट को अपने फैसले पर फिर से सोचना चाहिए। हमें दूसरा ऑप्शन खोजना चाहिए, अगर कॉलेज में एक ही यूनिफॉर्म है।

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