हत्या के मामले में आरोपित एक दंपत्ति को जुर्म साबित होने पर अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट सुधाकर दुबे ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज ने दोनों आरोपितोंं पर 15 हजार का जुर्माना भी लगाया है। इसे अदा न करने पर अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी।
अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता पीके सिंह ने बताया थाना अरवल क्षेत्र के केथापुरवा के मूल निवासी राजेश रैदास व उनकी पत्नी चमेली उर्फ सीता ने पड़ोसी गांव अवस्थी पुरवा के अशोक अवस्थी की हत्या कर दी और सबूत मिटाने की नियत से उसके शव को छुपा दिया।
इस मामले की रिपोर्ट मृतक के भाई अमित अवस्थी ने आरोपितों के खिलाफ नामजद कराई। साथ ही कहा कि आरोपितों के साथ पैसा उधारी का लेन-देन चलता था। पैसा उधारी मांगने गए उसके भाई अशोक की 11 सितंबर, 2016 को आरोपितों ने हत्या कर दी और सबूत मिटाने की गरज से उसके शव को एक खेत में फेंक दिया।
सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुन कर दोनों आरोपितों पर हत्या और सबूत मिटाने का जुर्म साबित पाया। जज ने दोनों को आजीवन कारावास की कैद की सजा और 15-15 हज़ार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।