उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले की एक अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में अभियुक्त पति को आजीवन कारावास की सजा के साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक अक्टूबर 2015 में देहात कोतवाली क्षेत्र में खुर्शीदा की हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच में हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति जुल्फान ने की थी।
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पुलिस ने जुल्फान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था । अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला जज (एडीजे) राजेश कुमार ने खुर्शीदा की हत्या के मामले में उसके पति जुल्फान को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।