नई दिल्ली/पुणे। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता नवाब मलिक (Nawab Malik) की अंतरिम जमानत छह महीने के लिए बढ़ा दी है। ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलीसिटर जनरल एसवी राजू की ओर से मलिक की याचिका का विरोध नहीं किया गया। इसके बाद जज जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ ने मलिक को चिकित्सा आधार पर दी गई जमानत की अवधि बढ़ा दी।
गौरतलब है कि पिछले साल 12 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मामले में मलिक (Nawab Malik) की अंतरिम जमानत तीन महीने के लिए बढ़ाई थी।
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मलिक (Nawab Malik) ने ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मामले में चिकित्सा आधार पर जमानत देने से इनकार करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के 13 जुलाई 2023 के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
शीर्ष अदालत ने पहले कहा था कि मलिक (Nawab Malik) गुर्दे की बीमारी से पीड़ित हैं और पिछले साल 11 अगस्त को दो महीने के लिए अंतरिम जमानत मिलने के बाद से उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। बता दें कि ईडी ने भगोड़े माफिया दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से कथित रूप से जुड़े मामले में मलिक को फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया था।