नई दिल्ली। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए नए फॉर्म नोटिफाई कर दिए हैं। न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने नए ITR Forms 1-5 को नोटिफाई कर दिया है। आइए जानते हैं किस टैक्सपेयर को कौन-सा फॉर्म भरना होगा।
ITR फॉर्म 1,4
ITR Form 1 (Sahaj) और ITR Form 4 (Sugam) सबसे सिंपल फॉर्म हैं। बड़ी संख्या में छोटे एवं मीडियम टैक्सपेयर्स इस फॉर्म के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं।
अगर किसी व्यक्ति को साल भर में सैलरी, अपने घर और अन्य सोर्स (ब्याज इत्यादि) से 50 लाख रुपये तक की इनकम होती है, तो वह सहज फॉर्म के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न भर सकता है।
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वहीं, बिजनेस और प्रोफेशन से साल भर में 50 लाख रुपये तक की इनकम अर्जित करने वाले इंडिविजुअल, HUFs और कंपनियों को सुगम फॉर्म भरना होता है।
ITR Form – 2
अगर किसी व्यक्ति की सालाना सैलरी इनकम 50 लाख रुपये से अधिक है, तो उसे आयकर रिटर्न के लिए ITR Form-2 भरना होगा। इसके अलावा अगर वह व्यक्ति एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी से आय हासिल करता है या उसके पास दूसरे देशों से आय का जरिया है या किसी विदेशी संपत्ति के मालिक हैं, तो भी उसे ITR-2 फॉर्म के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा। वहीं, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या आप सिर्फ अन-लिस्टेड कंपनियों के शेयर रखते हैं, तो भी आपको रिटर्न दाखिल करने के लिए ITR-2 का इस्तेमाल करना चाहिए।
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ITR फॉर्म 3, 5
बिजनेस/ प्रोफेशन से इनकम या प्रॉफिट पाने वाले लोगों को आईटीआर-3 (ITR-3) फॉर्म भरना होता है। वहीं, कॉरपोरेट बॉडी लिमिटेड लायबलिटी पार्टनरशिप (LLP) को आईटीआर-5 फॉर्म भरना होता है।
नए फॉर्म में हुए बदलावों को जानिए
नया आईटीआर-1 फॉर्म लगभग पिछले साल के फॉर्म जैसा ही है। हालांकि, इसमें दूसरे देश में रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट से होने वाले इनकम के लिए एक कॉलम जोड़ा गया है।