देशभर में नया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST 2.0 आज से लागू हो गया है। सरकार ने टैक्स के पूरे ढांचे को सरल बनाया है ताकि आम लोगों को राहत मिले और चीजें सस्ती हो सकें। इस बदलाव को GST काउंसिल ने सितंबर की शुरुआत में मंजूरी दी थी। इसका सीधा असर बाजार पर पड़ेगा। आज से जब आप सामान खरीदेंगे, तो कई चीजें पहले से सस्ती मिलेंगी, जबकि कुछ की कीमतें बढ़ जाएंगी।
अब सिर्फ दो टैक्स दरें
पहले GST में कई तरह के टैक्स स्लैब थे 5%, 12%, 18% और 28%। इससे न केवल व्यापारियों को उलझन होती थी बल्कि आम लोगों को भी समझ नहीं आता था कि किस चीज पर कितना टैक्स लग रहा है। अब सरकार ने इसे सरल और सीधा बना दिया है। अब सिर्फ दो टैक्स स्लैब होंगे 5% और 18%। हालांकि कुछ चीजों पर सरकार ने ज्यादा टैक्स रखा है, जिसे ‘सिन टैक्स’ कहा जाता है। ये वो चीजें हैं जो सेहत के लिए नुकसानदायक मानी जाती हैं — जैसे तंबाकू, शराब और पान मसाला। इन पर 40% टैक्स रहेगा।
रोजमर्रा की जरूरतों का सामान अब सस्ता
आज से रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें सस्ती हो गई हैं। पहले इन पर 12% टैक्स लगता था, लेकिन अब इन्हें 5% स्लैब में रखा गया है। इसका मतलब ये है कि अब साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, बिस्किट, नमकीन, जूस कॉफी, डायपर, बिस्कुट, घी और तेल जैसी चीजें पहले से कम दाम में मिलेंगी। अब सैलून, स्पा, जिम और योगा जैसी सेवाओं पर 18% की जगह सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा।
फ्रिज, AC, TV पर भी राहत
अब महंगे घरेलू उपकरण जैसे एयर कंडीशनर, फ्रिज, डिशवॉशर और बड़े टेलीविजन सस्ते हो गए हैं। पहले इन पर 28% टैक्स लगता था, अब इसे घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे इनकी कीमतों में करीब 7 से 8 प्रतिशत तक कमी आएगी। घर बनाने वालों के लिए भी खुशखबरी है। अब सीमेंट पर भी कम टैक्स लगेगा, जिससे मकान बनाना पहले से सस्ता हो जाएगा।
टू-व्हीलर और छोटी कारें भी सस्ती
ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी इस नए जीएसटी से राहत मिली है। छोटी कारें, जिनका इंजन 1200 सीसी से कम है, अब सस्ती होंगी क्योंकि उन पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। 350cc से कम की बाइक और स्कूटर भी 18% टैक्स दर में आ गए हैं, जिससे इनकी कीमतों में कमी आएगी।
बीमा लेना अब होगा सस्ता
बीमा प्रीमियम पर भी राहत दी गई है। पहले बीमा सेवाओं पर 18% टैक्स लगता था, जिससे लोगों को हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस लेना महंगा पड़ता था। अब सरकार ने इसमें कटौती की है। कुछ बीमा योजनाओं को कम टैक्स दर में लाया गया है और कुछ को पूरी तरह से टैक्स फ्री किया गया है। इससे मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ती बीमा पॉलिसी मिल पाएंगी और ज्यादा लोग स्वास्थ्य और जीवन बीमा का लाभ ले सकेंगे।
मेडिकल खर्च होगा कम
अब ग्लूकोमीटर, डायग्नोस्टिक किट्स और ज्यादातर दवाओं पर जीएसटी सिर्फ 5 प्रतिशत लगेगा। पहले ये 12 प्रतिशत या 18 प्रतिशत के स्लैब में आते थे। सरकार ने मेडिकल स्टोर्स को एमआरपी घटाने या कम रेट पर दवाएं बेचने का निर्देश भी जारी कर दिया है।
घर बनाने में कम होगी लागत
GST स्लैब में बदलाव से घर बनाने वालों को भी राहत मिलेगी। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे घर बनाने की लागत थोड़ी कम होगी। बिल्डर्स और होमबायर्स दोनों को इसका फायदा मिलेगा।
ब्यूटी और फिटनेस सर्विस में भी राहत
अब सैलून, योगा सेंटर, फिटनेस क्लब, हेल्थ स्पा जैसी सेवाओं पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, हालांकि अब इन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा।
तंबाकू, बीड़ी, पान मसाला होंगे महंगे
तंबाकू, बीड़ी और पान मसाले पर 40% टैक्स रहेगा। पेट्रोल और डीज़ल की बात करें तो फिलहाल इनमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि ये अभी भी GST के दायरे में नहीं आते। इसलिए ईंधन की कीमतों में भी राहत की उम्मीद नहीं है। वहीं, लग्जरी गाड़ियों और SUV पर टैक्स बढ़ाकर अब 40% कर दिया गया है। इसके अलावा, 350cc से ज्यादा की बाइकों पर भी टैक्स बढ़ेगा, जिससे इनकी कीमतें बढ़ना तय है। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स और फ्लेवर्ड वाटर जैसे कोल्ड बेवरेजेस के दाम भी बढ़ जाएंगे।