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लखनऊ में नई गाइडलाइन जारी : मॉल व शॉपिंग कांप्लेक्स में ‘नो मास्क नो एंट्री’

 

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने नई गाइडलाइन जारी की है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दुकान में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की अनिवार्य रूप से थर्मल स्कैनिंग व हाथों को हैंड सैनिटाइजर करने की व्यवस्था की जाए।

दुकान में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाए

अभिषेक प्रकाश ने शनिवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के संक्रमण के बेहतर रोकथाम, बचाव बाजारों एवं दुकानों के संबंध में गाइडलाइन जारी की है। उन्होंने बताया कि बाजार में स्थित प्रत्येक दुकान में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की अनिवार्य रूप से थर्मल स्कैनिंग की जाए। हाथों को हैंड सैनिटाइजर करने की व्यवस्था की जाए, जिन दुकानों में काउंटर सेल की व्यवस्था है।

आदेश का उल्लंघन करने पर कोविड-19 महामारी एपेडेमिक एक्ट 1897 के तहत दंडनीय

दुकान में ग्राहक अंदर प्रवेश नहीं करते उन्हें काउंटर पर रस्सी व अन्य अवरोध रखकर उचित दूरी की व्यवस्था की जाए। दुकान के सामने सोशल डिस्टेंसिंग के लिये चिन्हांकन (गोले) बनाकर किया जाए। उन्हाेंने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा आदेश का उल्लंघन करने पर कोविड-19 महामारी एपेडेमिक एक्ट 1897 के तहत दंडनीय होगा।

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श्री प्रकाश ने कहा कि प्रत्येक दिवस प्रातः में डिस्इन्फेक्टेन्ट से सेनीटाइज कराया जाए। दुकानों में किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के सामान नहीं दिया जाएगा। सार्वजनिक दृश्य स्थानों पर बिना मास्क के प्रवेश नहीं प्रदर्शित करने के लिये बैनर की व्यवस्था स्थानीय व्यापार मंडल द्वारा दुकानदारों से आपसी समन्वय स्थापित कर किया जाएगा। बाजार में आने वाले व्यक्तियों को इस सूचना से अवगत कराया जाएगा कि जिन व्यक्तियों को खरीदारी करनी है। वह व्यक्ति ही बाजार क्षेत्र में उपस्थित रहे।

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उन्होंने कहा कि अपनी खरीदारी को शीघ्र पूरा कर बाजार से प्रस्थान करें। एक दूसरे से निश्चित दूरी बनाए रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करते रहे। इसका प्रचार-प्रसार व्यापार मंडल व स्थानीय विक्रेताओं द्वारा किया जाएगा।

ग्राहकों व व्यक्तियों को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने के लिये प्रेरित किया जाए

दुकानदार व उनके स्टाफ द्वारा अनिवार्य रूप से मास्क एवं हैंड ग्लव्स का प्रयोग किया जाएगा। बाजार में आने वाले ग्राहकों व व्यक्तियों को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने के लिये प्रेरित किया जाए, व्यापार मंडल के पदाधिकारी अपने बाजार के लिये दो-दो नोडल नियुक्त करेंगे।

उन्होंने कहा कि उनका नाम व मोबाइल नंबर की सूचना स्थानीय थाना अध्यक्ष को उपलब्ध कराएंगे। इस आदेश का अनुपालन स्थानीय थाना अध्यक्ष द्वारा क्षेत्रीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, स्थानीय मजिस्ट्रेट एवं संबंधित जोनल अधिकारी, नगर निगम से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराया जाएगा।

श्री प्रकाश ने बताया कि शापिंग मॉल व शॉपिंग कांप्लेक्स के प्रत्येक प्रवेश द्वार एवं पार्किंग से लिफ्ट में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के अनिवार्य रूप से थर्मल स्कैनिंग की जाए। हाथों को हैंड सैनेटाइज कराया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि बिना मास्क लगाए किसी भी व्यक्ति का प्रवेश ना हो। मॉल व शॉपिंग कांप्लेक्स के प्रवेश द्वार, स्केलेटर रेलिंग, सीढ़ियों की रेलिंग, फ्लोर, लिफ़्ट, पार्किंग एरिया एवं मॉल में ऐसे सभी स्थान जहां पर ग्राहकों का आवागमन रहता है को प्रत्येक दिवस प्रातः में डिस्इन्फेक्टेंट से सैनेटाइज कराया जाए।

उन्होंने बताया कि मॉल व शॉपिंग कांप्लेक्स में किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रवेश द्वार पर नो मास्क नो एंट्री बिना मास्क के प्रवेश नहीं का बोर्ड लगा कर अथवा डिजिटली प्रदर्शित किया जाएगा, मॉल व शॉपिंग कांप्लेक्स में उपस्थित व्यक्तियों को इस सूचना से अवगत कराया जाएगा कि जिन व्यक्तियों को मॉल में खरीदारी करनी है वह ही मॉल व शॉपिंग कांप्लेक्स में प्रवेश करें और अपनी खरीदारी को शीघ्र पूरा करके बाहर आ जाए।

मॉल व शॉपिंग कांप्लेक्स में अनावश्यक न रुकें। जिससे अन्य ग्राहक मॉल व शॉपिंग कांप्लेक्स में प्रवेश कर सकें। साथ ही मॉल में एक दूसरे से निश्चित दूरी बनाए रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करते रहे। इसका प्रचार-प्रसार मॉल व शॉपिंग कांप्लेक्स के परिसर में लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम से करते रहेंगे। मॉल व शॉपिंग कांप्लेक्स में स्थित स्टोर व शॉप के सभी स्टाफ द्वारा अनिवार्य रूप से मास्क एवं हैंड ग्लब्स का प्रयोग किया जाएगा।

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