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कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण जानें दिल्‍ली, महाराष्‍ट्र, गुजरात और मध्‍य प्रदेश में लागू किए गए नए नियम

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नई दिल्लीं/मुंबई/अहमदाबाद/भोपाल। ठंड और प्रदूषण के बढ़ने से देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरेाना पर रोक लगाने के लिए कहीं धारा 144 तो कहीं रात का कर्फ्यू तो और कड़े नियम लागू किए जा रहे हैं। दिल्लीो में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण सार्वजनिक स्थाीनों पर मास्कट नहीं लगाने पर 500 रुपये से बढ़ाकर दो हजार रुपये कर दिया गया है। इसका उद्देश्य लोगों को एक स्थान पर इकट्ठा होने से रोककर कोरेाना वायरस संक्रमण के प्रसार की जांच करना है। यहां उन राज्यों की सूची दी गई है, जिन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ निवारक उपाय के रूप में रात के कर्फ्यू या नए प्रतिबंध लगाए हैं।

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दिल्ली

हाल ही में राजधानी में कोरोना वायरस के मामलों में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। इसका प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क या फेस कवर न पहनने के लिए जुर्माने को बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया है। इससे पहले जुर्माने की राशि 500 रुपये थी। इसके अलावा   वायरस के प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली में शादी समारोहों में केवल 50 मेहमानों को अनुमति दी जाएगी। इससे पहले दो सौ लोगों को शादियों में शामिल होने की अनुमति थी। इसके अलावा शारीरिक दूरी के नियम और क्वावरंटीन के नियम का नहीं पालन करने और सार्वजनिक स्थाहन पर थूकने पर दो हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आप नेताओं और कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे इस नियम का नहीं पहनने वालों को मास्क वितरित करें।

मुंबई

महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई क्षेत्र के सभी स्कूलों को 31 दिसंबर तक बंद रखने को कहा। मुंबई महापौर किशोरी पेडणेकर ने कहा कि बीएमसी के अधिकार क्षेत्र के सभी स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। मुंबई में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। इससे पहले स्कूल 23 नवंबर से स्कूील खुलने वाले थे, अब नहीं खुलेंगे। 7 नवंबर को महाराष्ट्र सरकार ने अगले सप्ताह से कक्षा 9 से कक्षा 12 के छात्रों के लिए स्कूलों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी थी। पुणे के स्कूल 23 नवंबर से फिर से शुरू होंगे।

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गुजरात

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में शुक्रवार, 20 नवंबर से 57 घंटे का कर्फ्यू लगाया है। 23 नवंबर तक कर्फ्यू  रात नौ बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इस पूर्णकालिक कर्फ्यू के दौरान केवल दूध और दवा की दुकानों को खुला रहने दिया जाएगा। शनिवार से राजकोट, सूरत और वडोदरा में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे के बीच रात का कर्फ्यू लगाया जाएगा। अगली घोषणा तक रात का कर्फ्यू लागू रहेगा। गुजरात सरकार ने गुजरात में स्कूलों और कॉलेजों के फिर से खोलने को भी स्थगित करने का फैसला किया, जिन्हें पहले 23 नवंबर से फिर से खोलने का प्रस्ताव था

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