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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को

Sri Krishna Janmabhoomi-Shahi Eidgah

Sri Krishna Janmabhoomi-Shahi Eidgah

श्रीकृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह मामले को लेकर गुरुवार को जिला जज की अदालत में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर पिछले साल दायर हुई पहली याचिका पर सुनवाई हुई।

प्रतिवादी पक्ष श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पत्रावली तैयार न होने के कारण कुछ समय चाहिए। न्यायालय ने स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 14 दिसम्बर को तय की है।

गौरतलब हो कि, पिछले साल 25 सितम्बर को जिला जज विवेक संगल की अदालत में कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर वाद दायर किया था। जो कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की पहली याचिका भी थी।

कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री की याचिका पर जिला न्यायालय की कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई शुरू हुई। प्रतिवादी पक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह कमेटी ने अपना पक्ष न्यायालय के सामने रखा। प्रतिवादी पक्ष श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल ने मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पत्रावली तैयार न होने के कारण कुछ समय दिया। न्यायालय ने स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 14 दिसम्बर को तय की है।

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अधिवक्ता तनवीर अहमद और हरिशंकर ने बताया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज जिला जज की कोर्ट में सुनवाई हुई थी। प्रतिवादी पक्ष श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान अधिवक्ता ने पत्रावली तैयार न होने के कारण कुछ समय मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 14 दिसम्बर को तय की गई है।

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