चंडीगढ़। पंजाब में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर पंजाब सरकार ने संक्रमण को रोकने के लिए एक बड़ी घोषणा करने का विचार बनाया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्अन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया कि पंजाब में शहरों और नगरों में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। यह कर्फ्यू 1 दिसंबर से लागू होगा। कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। उन्होंने कोरोना के दूसरी लहर के खतरे को देखते हुए चरणबद्ध ढंग से लागू किए जाने वाली पाबंदियों की भी जानकारी दी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने मास्क नहीं पहनने और शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने पर लगने वाले जुर्माने की राशि भी दोगुनी कर दी है। इसके साथ ही होटल और रेस्टोरेटों के लिए भी पाबंदी लगाई गई है। ये रात 9.30 बजे तक ही खुल सकेंगे।
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राज्य के शहरी क्षेत्रों में रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू
बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के साथ ही पंजाब में भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और इससे लोगों की मौतें हो रही हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण के दूसरे चरण का खतरा बढ़ गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को कहा कि दिल्ली-एनसीआर में कोरोना वायरस कोविड-19 (Covid-19) से दोबारा की स्थिति गंभीर हो गई है और पंजाब में भी दूसरी लहर की आशंका है।
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मास्क न पहनने और शारीरिक दूरी का पालन न करने पर अब 1000 रुपये जुर्माना
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को राज्य में नए प्रतिबंधों का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि सभी शहरों और शहरों में रात के कर्फ्यू को फिर से लागू किया जाएगा। यह 1 दिसंबर से लागू होगा। इसके साथ ही लोगों को मास्क पहनने या शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन करना होगा। इसका उल्लंघन करने पर लगने वाले जुर्माने की राशि अब 500 रुपये के बदल 1000 रुपये होगी।