वाराणसी। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन (Nagar Nikay Chunav) में फर्जी मतदान (Fake Voting) को रोकने और उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने 15 तरह की आईडी (ID) को मान्यता प्रदान की है। इनके जरिये मतदाता बूथों पर पहुंचकर मतदान कर सकते हैं। जिन मतदाताओं के पास आईडी नहीं रहेगी, उन्हें मतदान से वंचित होना पड़ेगा।
भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड), राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा-भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन प्रमाणपत्र को चुनाव में आईडी के तौर पर मान्यता दी है।
आधार कार्ड में लगी फोटो चाहते है बदलवाना, तो फॉलो करें ये प्रोसेस
इसके अलावा फोटोयुक्त स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेन्स, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त हो