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बिना ओबीसी आरक्षण के नगरीय निकाय चुनाव नहीं कराएंगी प्रदेश सरकार: एके शर्मा

AK Sharma

AK Sharma

लखनऊ। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) मामले में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा (AK Sharma) ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्णय के 24 घण्टे के अन्दर ही पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले के 36 घण्टे के अन्दर ही पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में आज एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) दाखिल की।

रैपिड सर्वे के आधार पर 05 दिसंबर, 2022 के टेंटेटिव नोटिफिकेशन में राज्य सरकार ने 27 फीसदी आरक्षण पिछड़े वर्ग को देने की व्यवस्था की थी।  बिना ओबीसी आरक्षण के नगरीय निकाय चुनाव नहीं कराएंगी प्रदेश सरकार।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) का ‘सबका साथ,सबका विकास’ के विजन  एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) की कार्यपद्धति ऐसी है, जिसमें  समाज के सभी वर्गों के साथ पिछड़े वर्गों सहित कमजोर,वंचित एवं दबे कुचलो को न्याय दिलाना ही प्रदेश सरकार का उद्देश्य है।

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भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनवरत समाज के हर वर्ग के विकास के लिए कार्य कर रही।  सर्वोच्च न्यायालय छुट्टियों के बाद जल्द सुनवाई करेगी और हमें न्याय मिलेगा,यही उम्मीद है। प्रदेश के शोषित, वंचित, पिछड़े वर्गों के विकास के लिए केंद्र व प्रदेश की सरकार समर्पित है।

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