हरियाणा के फरीदाबाद के चर्चित निकिता तोमर हत्याकांड केस में अदालत का फैसला आ गया है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी तौसीफ और रेहान को दोषी करार दिया है। तीसरे आरोपी अजरु को कोर्ट ने बरी कर दिया है। 26 मार्च को कोर्ट सजा सुनाएगी। फरीदाबाद सेशन जज सरताज बस्वाना की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।
गौरतलब हो कि इस मामले में पुलिस ने 302 हत्या, 364 अपहरण 366 शादी के लिए मजबूर करना, 120 आपराधिक साजिश , 34 कॉमन इंटेंशन, आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की थी। बीते 26 अक्टूबर को हुए निकिता हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही है। घटना सीसीटीवीमें कैद होने के बाद पुलिस ने हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की थी।
एक्शन में सीएम योगी : अब आईएएस एनपी पांडेय को किया सस्पेंड
गौरतलब है कि निकिता तोमर बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा थी. 26 अक्टूबर को उसे उस समय आई-10 कार से किडनैप करने की कोशिश की गई थी, जब वह बल्लबगढ़ में अग्रवाल कॉलेज से फाइनल एग्जाम देकर बाहर निकल रही थी। जब निकिता ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसे गोली मार दी। इस घटना में उसकी मौके पर ही मौत ही गई।
यह पूरी घटना कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने इस मामले में जांच के दौरान तीन आरिपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें तौसीफ, रेहान और अजहरुद्दीन शामिल थे। इस मामले में करीब 55 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। जाने के बाद अदालत 24 मार्च को इस मामले में फैंसला सुना सकती है।
उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि कोरोना संक्रमित, 11 मार्च को ली थी कोरोना की पहली डोज
बल्लभगढ़ में पिछले साल 26 अक्तूबर को निकिता की उसके कॉलेज के बाहर गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। तौसीफ नामक युवक पर निकिता को गोली मारने का आरोप था। इस मामले में पुलिस ने तौसीफ के दोस्त रेहान को भी गिरफ्तार किया था। तौसीफ निकिता के साथ 12वीं क्लास तक पढ़ा । उस पर आरोप था कि 2018 में भी उसने निकित का अपहरण किया था, लेकिन बाद में निकिता के परिवार ने समझौता होने के बाद शिकायत वापस ले ली थी।