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महिलाओं के सम्मान एवं सुरक्षा से कोई समझौता नहीं: केशव प्रसाद मौर्य

Keshav Maurya

Keshav Maurya

लखनऊ। जनपद बलिया में तैनात खण्ड विकास अधिकारी श्रवण प्रसाद गुप्ता के विरुद्ध गंभीर आरोपों के मामले में कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की गई है।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ( Keshav Maurya) के निर्देशों एवं प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत महिला कर्मचारी के साथ कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत को अत्यंत गंभीरता से लिया गया। प्राप्त शिकायतों के आधार पर जिलाधिकारी, बलिया द्वारा गठित स्थानीय परिवाद समिति की जांच आख्या में प्रथम दृष्टया आरोप सत्य पाए जाने पर शासन ने तत्काल प्रभाव से श्रवण प्रसाद गुप्ता को निलंबित कर दिया है।

शासनादेश के अनुसार जांच में यह तथ्य परिलक्षित हुआ कि संबंधित अधिकारी द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम-2013 (POSH Act) के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली-1956 के नियमों के भी विपरीत है। इसके आधार पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी प्रस्तावित की गई है।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ( Keshav Maurya) ने स्पष्ट कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों के संरक्षण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा महिला उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, कर्तव्यहीनता या अनुशासनहीनता जैसी शिकायतें सही पाए जाने पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में कार्यरत प्रत्येक महिला कर्मचारी को सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर भय, उत्पीड़न अथवा अनुचित व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री ( Keshav Maurya) ने समस्त विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शिता, संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करें। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होती है और जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रदेश ही नहीं अपितु देश में डबल इंजन सरकार सुशासन, महिला सुरक्षा और प्रशासनिक शुचिता के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनुचित आचरण को किसी भी स्थिति में संरक्षण नहीं दिया जाएगा।

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