नई दिल्ली/बिहार। बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप (Manish Kashyap) के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहत के लिए हाईकोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि NSA और दूसरी राहत की मांग को लेकर मनीष कश्यप (Manish Kashyap) को संबंधित अथॉरिटी में याचिका दाखिल करना चाहिए।
सोमवार को सुनवाई के दौरान CJI ने पूछा बिहार में जो FIR दर्ज हुई है, वह किस घटना को लेकर है। सुनवाई के दौरान बिहार सरकार के वकील ने कहा की पहली FIR फेक वीडियो को लेकर है, दूसरी पटना एयरपोर्ट पर दिए गए बयान को लेकर है, जो विवादित है। तीसरी FIR हाथ में हथकड़ी वाले फोटो को लेकर है। बिहार सरकार ने कहा कि मनीष कश्यप आदतन अपराधी है।
CJI ने कहा कि अब तमिलनाडु सरकार बताए कि FIR के बारे में क्या डिटेल है। तमिलनाडु की तरफ से सिब्बल ने कहा कि जहां पहली एफआईआर दर्ज हुई, वहीं सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ना चाहिए। बिहार सरकार के वकील ने भी विरोध किया। कहा कि वह (Manish Kashyap) उगाही करने वाला शख्स है। उसने चुनाव भी लड़ा है।
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बिहार सरकार के वकील ने कहा कि आरोपी ने पटना में फेक वीडियो शूट किया और उसे सर्कुलेट किया। इस पर मनीष (Manish Kashyap) के वकील ने दो राष्ट्रीय अखबारों का उदाहरण देते हुए घटना पर उनकी स्टोरी का जिक्र किया।