नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025-26 में आय के स्रोत पर कर की कटौती (TDS) की दरों में कटौती के लिये न्यूनतम आय की सीमा को बढ़ाया है।
निर्मला सीतारमण ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स कटौती (TDS) की लिमिट को बढ़ाकर सीधे दोगुनी करने का ऐलान किया है। इसके बाद इनके लिए टैक्स छूट की लिमिट 1 लाख रुपये कर दी जाएगी, जो पहले 50,000 रुपये था। निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि कई वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों के पास बहुत पुराने राष्ट्रीय बचत योजना खाते हैं। चूंकि ऐसे खातों पर अब ब्याज नहीं मिलता, इसलिए मैं 29 अगस्त, 2024 को या उसके बाद व्यक्तियों द्वारा एनएसएस से की गई निकासी को छूट देने का प्रस्ताव करती हूं।
मिलेगी ये राहत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्याज आय पर उच्च कर कटौती सीमा और चुनिंदा बचत योजनाओं के लिए निकासी नियमों में ढील दी है। किराए के भुगतान पर TDS सीमा ₹2.40 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख प्रति वर्ष कर दी गई है, जिससे कई बुजुर्ग करदाताओं के लिए अनुपालन आसान हो गया है।
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वित्त मंत्री ने घोषणा की कि एनपीएस वात्सल्य खातों को नियमित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) खातों के समान ही कर मिलेगा, जो समग्र सीमा के अधीन होगा।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए मूल छूट सीमा
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, पुरानी और नई दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए मूल छूट सीमा ₹3 लाख प्रति वर्ष है। सुपर सीनियर सिटीजन (80 वर्ष और उससे अधिक आयु के) एक वित्तीय वर्ष में ₹5 लाख की छूट का लाभ उठाते हैं। यह सिर्फ पुरानी व्यवस्था के तहत है।