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इस राज्य में शोर करना पड़ेगा भारी, नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना

noice pollution

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आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर कोई जल्दी में है। हर किसी के पास तकनीकी से भरपूर साधन जिसका की इस्तेमाल सुविधा के लिए आविष्कार हुआ। शहर में प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है जिसकी वजह से पर्यावरण और मनुष्य के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। शहरों में ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा बढ़ गया है, जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है।

ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने शनिवार को बड़ा फैसला लिया है।

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नियमों के उल्लंघन के लिए दंड में संशोधन किया गया है। इसमें लाउडस्पीकर अथवा पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से शोर के लिए 10,000 रुपये, 1000 केवीए से अधिक के डीजल जेनरेटर सेट के लिए 1 लाख रुपये, ध्वनि उत्सर्जक निर्माण उपकरण के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही इन उपकरणों को जब्त भी किया जाएगा।

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